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*पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ लगी जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार*
बिलासपुर। नारायणपुर बस्तर के समाजसेवी हरे राम मिश्रा ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गौरव सिंघल के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में जायसवाल नेको माइनिंग इंडस्ट्रीज के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार दिनांक 02/05/2023 को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया की उक्त जायसवाल नेको माइनिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में आयरन ओर का उत्खनन किया जा रहा है इस संबंध में शासन और इंडस्ट्रीज के बीच एक लीज एग्रीमेंट भी हुआ है, उक्त लीज एग्रीमेंट में जो नियम एवं शर्तें उल्लेखित है उसका उक्त इंडस्ट्रीज के द्वारा लगातार उल्लंघन किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है और साथ ही साथ वहा के आदिवासी जनों को विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य शासन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य शासन को फटकार लगाई और जायसवाल नेको माइनिंग इंडस्ट्रीज को लीज एग्रीमेंट के नियम एवं शर्तो का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश देते हुए इस संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जून 2023 को होगी।
